(युगल पाण्डेय) –
नई दिल्ली (साई)। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रयासरत रहा है। इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे में 4 नए परिवर्तन किए हैं। ये नियम 21 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अगर आप इस नए नियम को भूलने की भूल करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको परेशानी हो सकती है।
नागरिकता बताना अनिवार्य
नए नियम के मुताबिक अब रेलवे का टिकट बुक करने के लिए हर किसी को अपनी नागरिकता बतानी अनिवार्य कर दी गई है। भारत के लोग तो अपनी नागरीकता इंडियन लिखेंगे, लेकिन विदेशी लोगों को अपना पासपोर्ट नंबर या देश का नंबर फार्म में भरना होगा। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर ये नियम लागू किया है।
कैंसिलेशन के लिए डायल करें 139
टिकट को कैंसिल कराने के लिए आपको 139 पर फोन करना होगा, जहां तुरंत टिकट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल से 139 नंबर डायल करना होगा और फिर दस नंबर वाला पीएनआर नंबर भरना होगा, जिसके बाद दूरभाष आपको कुछ तरीके बताएगा और आप बैठे-बैठे आराम से अपना टिकट कैंसिल करा लेंगे, वो भी बिना किसी झंझट के।
बच्चे के लिए फुल टिकट
अब 5 साल से ऊपर के बच्चों का अब पूरा टिकट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। वो पूरी बर्थ पर आराम फरमा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बिना टिकट के यात्रा करते हैं, तो उन्हें अपने मां-बाप या अभिभावक के ही साथ बर्थ शेयर करना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा। रिजर्वेशन कराते समय ही बच्चों के लिए फुल टिकट का फॉर्म भरना होगा।
जनरल टिकट तीन घंटे तक वैध
200 किमी तक की यात्रा करने वाले टिकट या जनरल टिकट की वैधता तीन घंटे तक ही होगी। अगर टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्री गाड़ी नहीं पकड़ता है, तो उसका टिकट अवैध घोषित हो जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में टिकट की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि यदि टिकट यात्री ने खरीदा है लेकिन ट्रेन लेट हो जाती है तो ये नियम लागू नहीं होगा।